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माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने स्वीकार की अतुल कुमार दुबे की जनहित याचिका क्षेत्र में खुशी की लहर

Updated on: 05 June, 2026

पुर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता आशुतोष मिश्रा 

जौनपुर रामपुर ग्रामसभा मई निवासी समाजसेवी अतुल कुमार दुबे द्वारा नाली पर बने अवैध कब्जे के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। यह याचिका पूर्व में 22 जुलाई 2025 को आदेश हेतु सुरक्षित रखी गई थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतुल कुमार दुबे की जनहित याचिका स्वीकार किए जाने की खबर मिलते ही क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल है। शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों द्वारा दुबे जी के आवास पर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है दुबे जी ने इस निर्णय को बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी हनुमान जी की कृपा तथा अपनी माताजी के आशीर्वाद का परिणाम बताया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का सहयोग एवं अपने अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है इसी बीच, ग्रामसभा धनुहाँ निवासी शीतला प्रसाद तिवारी द्वारा नाली खाते की जमीन पर रास्ते के निर्माण हेतु दायर जनहित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया इस निर्णय के बाद जौनपुर जनपद में अतुल कुमार दुबे की जनहित याचिका चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है और क्षेत्र में इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है

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