संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी- पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/ लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/ फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण मे एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0287/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. राजा कुमार पुत्र किशन कुमार निवासी कुनई थाना धनगाई जनपद भोजपुर आरा बिहार 2. अनिल कुमार पुत्र बिहारी चौधरी निवासी कुनई थाना धनगाई जनपद भोजपुर आरा बिहार व 3. हरेन्द्र बिन्द पुत्र भोला बिन्द निवासी कुनई थाना धनगाई जनपद भोजपुर आरा बिहार को दिनांक-03.11.2023 को समय करीब 22.10 बजे S. T.P. आजमगढ़ रोड के पीछे दुर्गा माता मन्दिर के बरामदे में पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का कुल 2811/-रू0 नकद व आला नकब पेंचकस व लोहे की छेनी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण पूछताछ करने पर बताये कि हम लोग घूम फिरकर काम की तलाश करते हैं और मन्दिर के बरामदे में रहते थे, हम लोगों को कोई मजदूरी का काम नहीं मिला तो आपस में योजना बनाये कि जब तक काम नहीं मिलता है तब तक चलो किसी मन्दिर में ही रखे दान पात्र से चोरी कर लेते हैं और उसी से हम लोग अपना खर्चा चलाते रहेंगे। हम लोग दिनांक 02.11.2023 को दोपहर में पाण्डेयपुर में स्थित दुर्गा माता मन्दिर के पास पहुँचे तो देखा कि मन्दिर का गेट खुला है और दान पात्र मन्दिर के गेट में बंधा हुआ था, हम लोग पेंचकस व लोहे की छेनी से दानपात्र को चाड़कर उसमें रखा हुआ पैसा चोरी कर लिया और उसी पैसे को हम लोग बैठकर आपस में बांट रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गये।घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 03.11.2023 को वादी श्री रामू पण्डित पुत्र स्व0 दयाली राय निवासी नईबस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी मो0नं0 8572991904 उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा मन्दिर के दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखा रूपये चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0स0 0287/2023 धारा 379 भा0द0वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव द्वारा की जा रही है।