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*बालिग द्वारा स्वेच्छा से बनाया गया शारीरिक संबंध नहीं हो सकता बलात्कार : हाईकोर्ट*

Updated on: 13 June, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

*वाराणसी।* कपसेठी थाना क्षेत्र के गजेपुर निवासी प्रदीप कुमार पटेल ने दो वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया।इसके बाद पत्नी के साथ मिर्जापुर में रहने लगे थे।मां की तबियत खराब होने पर घर आना जाना हो गया।घर के प्रति बढ़ रहे लगाव से नाराज होकर पत्नी ने बीते 03 सितंबर 2022 को कपसेठी थाने में धारा 323, 504, 376 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करा दी।

पति प्रदीप ने सेशन कोर्ट वाराणसी में अग्रिम जमानत दाखिल की।न्यायालय ने बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।इसके बाद पति ने हाईकोर्ट की शरण ली।याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने दलील दी कि दोनों बालिग हैं। स्वेच्छा से लव मैरिज कर दो वर्ष से साथ रह रहे थे।इस स्थिति में बलात्कार जैसा अपराध नही बन रहा हैं।वहीं दूसरे पक्ष ने दलील दिया कि नये बिल के अनुसार लैंगिक अपराध में अग्रिम जमानत नही दी जा सकती हैं।सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बिल अभी कानून नहीं बना हैं।दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याची की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

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