संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, वाराणसी की अदालत ने थाना कैंट क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए एक रैपीडो चालक आजाद को ₹20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। यह कार्रवाई मुकदमा संख्या 412/2025, धारा 5 व 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में की गई थी।आरोपी के अधिवक्ताओं कमलाकांत त्रिपाठी एवं एडवोकेट प्रिंस चौबे ने अदालत में प्रस्तुत किया कि आजाद का उक्त स्पा सेंटर से कोई संबंध नहीं है। वह महज स्पा संचालक पंकज चौबे को छोड़ने के लिए वहां गया था और किराए के पैसे लेने के उद्देश्य से भीतर प्रवेश किया था। उसी दौरान पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और संयोगवश अन्य लोगों के साथ उसे भी हिरासत में ले लिया गया।वकीलों ने यह भी तर्क रखा कि आजाद एक पेशेवर रैपीडो चालक है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य केवल उसकी उपस्थिति तक सीमित हैं और किसी अनैतिक गतिविधि में संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।सभी पक्षों की दलीलों और तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान किया।