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अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, विधायकी रहेगी या जाएगी?*

Updated on: 22 July, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

यूपी की मऊ सीट से सुभासपा के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुना दी है। अब्बास को शनिवार की सुबह ही कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया है। मऊ के सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया। अब्बास के खिलाफ यह केस 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा मैदान में एक चुनावी सभा में अफसरों को धमकी दिए जाने के बाद दर्ज किया गया था। अब्बास को अलग-अलग धाराओं में कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।

अब्बास अंसारी के इस मामले में आज आने फैसले के मद्देनजर सुबह से ही मऊ कोर्ट में काफी गहमागहमी थी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसला सुनाए जाने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी भी कोर्ट में मौजूद रहे। सजा का ऐलान होते ही उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। पेशी के दौरान अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।

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