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*नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त*

Updated on: 21 July, 2026

अतुल राय की खास रिपोर्ट

 

वाराणसी: विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने के मामले में अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्व प्रेमलाल निवासी डुमरी थाना रामनगर जिला वाराणसी के मामले में गंभीरता को देखते हुए द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के अधिवक्ता नागेन्दर सिंह एवं मनीष कुमार सिंह ने किया।

बता दें कि प्रार्थीनी की ओर से अपने अधिवक्ता के जरिए धारा 156 (3) के माध्यम से थाना रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था, प्रार्थीनी का आरोप था कि उसकी पुत्री नाबालिक है वाराणसी में पढ़ती है। पुत्री को बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर 6 माह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था,मना करने पर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की धमकी देता रहता है, विपक्षीगण के इस कृत्य में उसकी भाभी का भी सहयोग रहा है। प्रार्थिनी व प्रार्थिनी का पति हलवाई के काम से जिले से बाहर गए थे, अगले दिन वापस घर आए तो पुत्री घर पर नहीं थी, अगल-बगल पता चला कि प्रार्थिनी की पुत्री को विपक्षीगण भगा ले गया है।

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