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ग्राम सथवा में जिला पंचायत सदस्य के पति पर जमीन घेरने व मारपीट का आरोप, क्षेत्र में आक्रोश – थाना सारनाथ में मुकदमा दर्ज

Updated on: 13 June, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

वाराणसी। थाना सारनाथ क्षेत्र के ग्राम सथवा में जिला पंचायत सदस्य पुष्पांजलि पटेल के पति प्रदीप पटेल उर्फ बबलू पर जमीन घेरने, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। घटना 10 अगस्त की है।

पीड़ित संतोष मिश्रा पुत्र आशाराम मिश्रा, निवासी ग्राम इटावा (थाना चोलापुर) का कहना है कि ग्राम सथवा में उनके पिताजी के नाम पर आराजी संख्या 50 ख की जमीन है। प्रदीप पटेल उर्फ बबलू ने एक बिस्सा जमीन खरीदने के लिए ₹2 लाख रुपये देने का बयान किया था, लेकिन न तो रजिस्ट्री कराई और न कोई लिखित समझौता किया।पीड़ित के अनुसार, 10 अगस्त को प्रदीप पटेल कुछ साथियों और गुंडों के साथ पहुंचा और उनकी जमीन पर जबरन घेराबंदी करने लगा। विरोध करने पर उन्होंने पीड़ित को बुरी तरह मारा-पीटा, मां-बहन की गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। बीच-बचाव करने आए अवधेश कुमार को भी गाली-गलौज की गई।घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सारनाथ पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 363/25 पंजीकृत किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 191(2) (जान से मारने की धमकी), धारा 115(2) (हत्या का प्रयास), धारा 352 (मारपीट), एवं धारा 351(3) (गंभीर मारपीट) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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