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इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला-सहमति से लंबे समय तक चले संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता*

Updated on: 22 July, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार और जबरन वसूली के आरोपी शके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह रेखांकित करते हुए कि 12 साल से अधिक समय तक चलने वाले सहमति से बने रिश्ते को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सहमति की कानूनी व्याख्या और झूठे बहाने के तहत यौन शोषण के आरोपों पर दीर्घकालिक संबंधों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की गई। यह निर्णय भारतीय कानून में सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के बीच अंतर को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

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