UDYAM-UP-75-0003230
purvanchalexpressn@gmail.com
Purvanchal Express News

डकैती का मामला,आरोपी की अंतरिम जमानत मंजूर

Updated on: 23 July, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

वाराणसी: फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश ने डकैती के मामले में ग्राम बरियासनपुर, पोस्ट चिरईगांव, थाना चौबेपुर निवासी आरोपी हर्ष तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियुक्त के अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने बताया कि डकैती के मामले में यह जिले का पहला अंतरिम जमानत का मामला है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 28/29 मई 2024 की रात्रि में प्रार्थी का भांजा जय सिंह यादव ट्रक नं.-UP65DT2338 को लेकर घर से गि‌ट्टी लाने के लिए सोनभद्र जा रहा था। विश्वसुन्दरी पुल से उतरकर टेंगरा मोड़ के तरफ मिर्जापुर रोड पर उसकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गाड़ी रोककर चढ़कर प्रार्थी का भान्जा जो गाड़ी चला रहा था, के पैन्ट के पॉकेट में रखा हुआ 55,000/- जबरन छीन कर मिर्जापुर की तरफ भाग गये, जिस गाड़ी से वे लोग आये थे. उसका नं.- UP63K3036, स्पेलेन्डर प्लस था तथा एक बिना नम्बर प्लेट की पल्सर गाड़ी थी।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने तर्क दिया कि पुलिस अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपी को उक्त झूठे मुकदमे में चालान कर दिया है। आरोपित ने न ही कोई डकैती जैसी घटना कारित की है और न ही उसके पास से कोई पैसा बरामद हुआ है। उक्त मुकदमे में अन्य आरोपियों की जमानत हो चुकी है। हर्ष तिवारी का दुर्घटना के कारण पैर टूट गया है और अस्पताल में भर्ती है।

© 2022 Copyrights Reserved Purvanchal Express News