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*उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 08 जून शनिवार से होगा*

Updated on: 13 June, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

    वाराणसी। माह जून, 2024 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारको को त्रैमास माह अप्रैल-मई-जून, 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह जून, 2024 में 08 से 25 जून के मध्य वितरण कराये जाने हेतु शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में सभी उचित मूल्य की दुकानों से वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

     उक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के अन्त्योदय कार्डधारक एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत गेहूं व चावल निःशुल्क तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में मूल्य 54 में 03 किग्रा0 चीनी का 08 से 25 जून तक वितरण किया जाएगा। उन्होने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाधान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल) की दर से निःशुल्क व प्रति अन्त्योदय कार्ड-03 किग्रा0 चीनी निर्धारित मूल्य रु0-54 में तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्राo खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होने बताया कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नही रहेगी।इसलिए अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल दुकान से चीनी प्राप्त करेंगे। वितरण की अंतिम तिथि 25 जून है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न व चीनी प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान व चीनी प्राप्त कर सकते है।

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