संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी शिवपुर थाना द्वारा चोरी करने के मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए ऐढे निवासी बनारसी राजभर पुत्र किशुन को वाराणसी अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने जमानत दे दिया आरोपी के सिनियर अधिवक्ता कमला कांत त्रिपाठी एवं अधिवक्ता प्रिंस चौबे ने दलील दिया की बनारसी सीधा साधा गरीब व्यक्ति है पुलिस जबरदस्ती घर में घुसकर घर में रखे सामान एवं गहने उठा ले गई एवं एक ही फर्द में पड़ोसियों के साजिश के तहत 6 मुकदमों में आरोपी बना दिया सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में थे काल्पनिक एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस ने फंसा दिया जिसमें रंच मात्र की सत्यता नहीं है इससे पहले अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है कोई स्वतंत्र साक्षी नही है अभियुक्त के बहन के पास बरामद गहनो की रसीद भी है अभियोजन की तरफ से जमानत का घोर विरोध करते हुये कहा गया की अभियुक्त से माल बरामद है अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता धारा 380,457,411,414 जैसे गंभीर एवं गैर जमानती अपराध है साथ ही 6 विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी मुख्य अभियुक्त है जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए दोनों पक्षों को सुनते हुए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 7 न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपी को जमानत देते हुए ₹50000 का व्यक्तिगत बंधन पत्र पर रिहा कर दिया आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि विभिन्न शिवपुर थाना द्वारा कनेक्ट किए गए सभी 6 मुकदमे में जमानत मिल गई है|