संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी :- बहुचर्चित क्रिकेट कोच रामलाल यादव की हत्याकांड में आरोपित अधिवक्ता को कोर्ट से राहत मिल गई | जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने पांडेयपुर निवासी आरोपित अधिवक्ता मनीष सिंह को एक -एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पारसनाथ राय व अनुज यादव ने पक्ष रखा |अभियोजन पक्ष के अनुसार कबीरचौरा निवासी रोहित यादव ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी आरोप था कि उसके पिता रामलाल यादव लगभग 40-50 वर्षों से डीएवी डिग्री कालेज के मैदान में बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देने का कार्य करते थे रोज की तरह उसके पिता रामलाल एक मई 2023 को सुबह साढ़े 5 बजे डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचे तो उसी दौरान पहले से घात लगाए तीन अज्ञात युवकों ने उसके पिता पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिससे उसके पिता लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े |
शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर वहां से भाग निकले घायलावस्था में उसके पिता को शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल ले जाया गया जहां चिकत्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया | इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित मनीष सिंह का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ||