संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़
वाराणसी। वर्ष 2004- 2005 के मध्य जौनपुर में केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विकासखण्ड धर्मापुर के विभिन्न गांवों में जिला पंचायत अंश से जनहित में नाली निर्माण, संपर्क मार्ग, मिट्टी भराई आदि का कार्य कराया जाना था। इस कार्य में लगे मजदूरों को काम के बदले खाद्यान्न (चावल) वितरित किया जाना था। परंतु जिम्मेदार तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष,प्रशासनिक अधिकारी और कोटेदार आदि के द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए मजदूरों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया।इस संबंध में वर्ष- 2020 में थाना ईओडब्ल्यू वाराणसी पर अभियोग पंजीकृत हुआ। आज शनिवार 20.06.26 को जौनपुर के थाना क्षेत्र गौराबादशाहपुर निवासी कोटेदार बखेड़ू प्रजापति पुत्र चिरकिट प्रजापति निवासी ग्राम सखैला को उसके घर के पास से ईओडब्ल्यू वाराणसी पुलिस टीम द्वारा दिन में 10:00 बजे गिरफ्तार कर वाराणसी की भ्रष्टाचार कोर्ट में पेश किया गया। जहां से अभियुक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा गठित टीम में निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा,निरीक्षक स्वामीनाथ प्रसाद,चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी,मुख्य आरक्षी प्रिंस तिवारी,रोहित सिंह आदि शामिल रहे। गिरफ्तार अभियुक्त कोटा की दुकान का संचालक है, जिसके द्वारा अन्य अभियुक्तों से मिली भगत करके कूटरचित अभिलेखों के आधार पर धोखा धड़ी करके लाखों रुपए शासकीय धन गबन करने का अपराध किया गया था।