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*नहीं चलेगी हेराफेरी, अब शैक्षिक योग्यता होगी जरूरी*

Updated on: 17 April, 2026

विवेक राय की खास रिपोर्ट

*31 दिसम्बर के बाद स्वत: अवैध हो जायेगा कीटनाशी लाइसेंस*बोले अधिकारी- 31 दिसम्बर से पहले प्रस्तुत करें शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र*वाराणसी*जी हां यदि आप कीटनाशी रसायनों का व्यापार करते हैं और आपके पास कीटनाशी रसायनों को बेचने हेतु जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी लाइसेंस है लेकिन शैक्षिक योग्यता नहीं है तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है।क्योंकि अब कीटनाशी रसायनों का व्यापार करने हेतु अब आपके पास लाइसेंस के साथ ही निर्धारित शैक्षिक योग्यता भी जरूरी है अन्यथा आपका कीटनाशी विक्रय का लाइसेंस आगामी 31 दिसम्बर 2022 के बाद स्वत: अवैध हो जायेगा और आप कीटनाशी रसायनों का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में संचालित कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठानों की डीलर्स/रिटेलर्स की कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करने के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करें हुए उसका पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।उक्त के क्रम में ऐसे कीटनाशी लाइसेंस जो कीटनाशी लाइसेंस जो कीटनाशी संशोधन 2015 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते और जिनके कीटनाशी लाइसेंस की वैधता 31 दिसम्बर 2022 तक ही है ऐसे सभी कीटनाशी विक्रेताओं को पहले ही शासन एवं कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त संशोधन के उपरांत समय समय पर जारी अधिसूचना के क्रम में शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने हेतु समयावधि आगामी 31 दिसम्बर 2022 तक बढ़ा दी गयी है।

*यदि बेचना है कीटनाशी रसायन तो चाहिए ये योग्यता-*कीटनाशी नियमावली 1971 के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता कृषि विज्ञान,जैव रसायन,जैव प्रोद्योगिकी,जीव विज्ञान,रसायन विज्ञान,वनस्पति विज्ञान,प्राणि विज्ञान में से किसी एक बिषय में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम जरूरी है।जो कीटनाशी विक्रेताओं उपरोक्त योग्यता नहीं रखते ऐसे लोगों को शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए कीटनाशी संशोधन नियम 2022 के द्वारा अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 निर्धारित कर दी गयी है।

*क्या कहते हैं अधिकारी-*जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने बताया कि जो कीटनाशी विक्रेताओं डीलर्स/रिटेलर्स निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं और उनके कीटनाशी लाइसेंस की वैधता 31 दिसम्बर 2022 तक ही है ऐसे कीटनाशी विक्रेताओं के कीटनाशी लाइसेंस 31 दिसम्बर 2022 के बाद स्वत:अवैध हो जायेंगे और ऐसे लोग कीटनाशी रसायनों का व्यापार नहीं कर सकेंगे।जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जो कीटनाशी लाइसेंसधारी डीलर्स/रिटेलर्स 31 दिसम्बर तक शैक्षिक योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे ऐसे लोगो के कीटनाशी लाइसेंस 31 दिसम्बर के स्वत: अवैध हो जायेंगे।

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