UDYAM-UP-75-0003230
purvanchalexpressn@gmail.com
Purvanchal Express News

गांजा की अवैध तस्करी करने के आरोपी की जमानत मंजूर

Updated on: 17 June, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

विवेक राय

 

वाराणसी- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एनडीपीएस एक्ट श्री मनोज कुमार सिंह की अदालत ने कैथी चौबेपुर निवासी सितेन्द्र यादव को 50000 की दो व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव ने पक्ष रखा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट नंबर 13 ने अभियुक्त सितेन्द्र को अवैध रूप से गांजा बेचने के आरोपी को 50 हजार की दो ज़मानत देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया.अभियोजन कथानक के अनुसार थाना चौबेपुर की पुलिस ने दिनांक 6.1.24को जेल भेज दिया था. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव ने बेल की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष अपना तर्क पेश किया और बताया कि अभियुक्त को झूठे फर्जी मुकदमे में गांजा बेचने का आरोपित बनाकर जेल भेजा गया है.बताते चले कि अभियुक्त की चाय और पान की कैथी चौराहे पर दुकान है पुलिस वाले रोज आकर दुकान से सामान लेकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं. जब अभियुक्त ने पैसे मांगे तो उसपर उसे फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजा था. बाबत माननीय न्यायलय पत्रावली को दृष्टिगत देखते हुए अभियुक्त को 50000 के दो व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

© 2022 Copyrights Reserved Purvanchal Express News