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*प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अप्राकृतिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त राकेश वर्मा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 255000/- रू० का अर्थदण्ड*

Updated on: 17 June, 2026

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 विवेक राय

 

वाराणसी- थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2020 धारा 506/377 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट व 67ए आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश वर्मा पुत्र स्व0 भानू वर्मा निवासी एस-4/74 नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष लालपुर पाण्डेयपुर व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 377 भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50000/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 100000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 67ए आईटी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 100000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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