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न्यायालय के आदेश की अवहेलना: रामपुर में लेखपाल की कथित मिलीभगत से चक मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण, वसूली का गंभीर आरोप

04 July, 2026  |  07:44 AM
न्यायालय के आदेश की अवहेलना: रामपुर में लेखपाल की कथित मिलीभगत से चक मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण, वसूली का गंभीर आरोप

पुर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता आशुतोष मिश्रा 
जौनपुर थाना रामपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पचरुखी में चक मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। तहसीलदार मड़ियाहू न्यायालय द्वारा चक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है, किंतु आदेश के अनुपालन के कुछ समय बाद ही उसी चक मार्ग पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया है।
पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, चक मार्ग ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, जिसका उपयोग ग्रामीण लंबे समय से आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बावजूद चक मार्ग पर फिर से अतिक्रमण होना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। पीड़ितों का आरोप है कि यह कार्य क्षेत्रीय लेखपाल विजय पटेल की कथित मिलीभगत से किया जा रहा है।प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीड़ित जटाशंकर से लेखपाल द्वारा 6000 रुपये लिए जाने का आरोप है। जटाशंकर का कहना है कि वह आबादी की भूमि पर कई वर्षों से मड़हा रखकर निवास कर रहा है, इसके बावजूद संबंधित लेखपाल द्वारा आबादी की भूमि को खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि चक मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पीड़ित पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में मांग की है कि न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन कर चक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले राजस्व कर्मियों और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए।ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। फिलहाल यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने की तैयारी की जा रही है। अब यह देखना शेष है कि जिला प्रशासन इस गंभीर प्रकरण पर कब तक ठोस कदम उठाता

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