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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश नाली की भूमि को छह सप्ताह में अतिक्रमण-मुक्त करें

04 July, 2026  |  06:13 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश नाली की भूमि को छह सप्ताह में अतिक्रमण-मुक्त करें

पुर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ संवाददाता आशुतोष मिश्रा 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जौनपुर के मड़ियाहूँ तहसील के ग्राम सभा मई स्थित आराजी संख्या 569क/0.2550 को छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण-मुक्त करने का आदेश दिया है। यह भूमि राजस्व अभिलेख में नाली जल निकासी के रूप में दर्ज है याचिकाकर्ता अतुल कुमार दुबे ने आरोप लगाया था कि नाली की भूमि पर अवैध कब्जा होने से जल निकासी बाधित हो रही है। न्यायालय ने जांच के बाद पाया कि भूमि अपने मूल उद्देश्य से हटकर कब्जाई गई है न्यायालय ने आदेश दिया की भूमि को उसकी मूल स्थिति नाली में तुरंत बहाल किया जाए सड़क सहित सभी अवैध अतिक्रमण छह सप्ताह में हटाए जाएं नाली बहाली के बाद किसी भी स्थानीय निवासी एवं ग्राम सभा द्वारा पुन अतिक्रमण न होने दिया जाए।भूमि का उपयोग केवल जल निकासी के लिए ही किया जाए प्रशासन की जिम्मेदारी हैं कोर्ट ने अनुपालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी जौनपुर, एसडीएम मड़ियाहूँ और अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा को सौंपी है। आदेश की प्रति प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया गया है न्यायालय ने किसी भी क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में कार्रवाई हर हाल में की जाए यह आदेश न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर द्वारा पारित किया गया हैं

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