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*लू से मरने वाले परिवार को चार लाख और चुनाव ड्यूटी में मौत पर 15 लाख की सहायता राशि देगी योगी सरकार*

03 July, 2026  |  04:23 PM

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पीएम कराना जरूरी है। ताकि ये कन्फर्म हो सके कि उसकी मौत लू लगने के कारण हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देना जरूरी होगी। इसी के साथ मृतक का पोस्ट मार्टम भी कराना होगा। क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पीएम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा। बतादें कि जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है। उसी प्रकार लू लगने से भी किसी की मौत होने पर डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति की चुनाव में ड्यूटी लगी है और उसकी मौत लू लगने के कारण होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने जिले में लोगों को लू से बचाने की पूरी व्यवस्था करें। बिजली कटौती न हो, पेयजल की व्यवस्था भरपूर होे, पशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हों। ताकि लू से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसके लिए प्याऊ लगावाने, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कराने, गांवों में हैंडपंप चालू करवाने आदि के निर्देश भी दिए गए हैं।

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