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अभियुक्त अशोक कुमार का जमानत हुआ मंजूर

03 July, 2026  |  02:38 PM
अभियुक्त अशोक कुमार का जमानत हुआ मंजूर

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

अतुल राय 

 

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना लोहता में दर्ज एक मामले में अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र सूरज भान सिंह,निवासी तिरूपति धाम कालोनी,थाना सुभाष नगर,जिला बरेली को जमानत दे दी।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव व प्रवीण श्रीवास्तव,ऋतु पटेल ने रखा है पक्ष ""

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अमन कुमार यादव निवासी ग्राम सरवनपुर, पोस्ट कोराँत,थाना लोहता,जिला वाराणसी का रहने वाला है। वादी के साथ विपिन दिक्षित व इसकी पति ज्योति दिक्षित सम्मिलित रूप से मिलीभगत करते हुए वादी से उधार के रूप में लिए 10,30,000/- रुपये (दस लाख तीस हजार रूपये) हड़पने के फिराक में है। वादी ने उपरोक्त व्यक्तियों से कई बार विभिन्न प्रकार से सबंध बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये लोग उधार के रूप में लिए गए राशि को देने से इन्कार कर दिये हैं और फोन करने पर फोन न रिसीव करना,यदि कर लेता तो धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त व्यक्ति करगैला पुलिस चौकी थाना सुबाष नगर, बरेली (इलीस सुखदेवपुर त्रिपाठी धाम विजिटर आफिस) के वर्तमान निवासी है। उपरोक्त विपिन दिक्षित ने कड़े किश्तों में पूरी धनराशि कई अलग-अलग लोगों के खातों में माँगा था जिनके नाम क्रमशः अशोक कुमार,ज्योति दिक्षित,प्रियांशु जायसवाल है। ये सभी राशि इन लोगों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर किया गया है।

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