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*जलयान में क्षमता से अधिक उतावलेपन से चलाने का मामला*

03 July, 2026  |  07:13 AM
*जलयान में क्षमता से अधिक उतावलेपन से चलाने का मामला*

संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़

 

वाराणसी: प्रभारी/विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त ओमप्रकाश साहनी थाना दशाश्वमेध वाराणसी को जलयान में क्षमता से अधिक उतावलेपन से चलाने के मामले में जमानत दे दी। अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पिंकी कुमारी व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा।

 

अभियोजन के अनुसार थाना दशाश्वमेध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19/4/23 को दर्ज की गई की मैं प्रभारी जल पुलिस बोट संख्या-3 के चालक अंगद प्रसाद व हमराही मु०आ० मन जी यादव के साथ जल क्षेत्र में गस्त कर रहा था कि हरिशचन्द्र घाट की तरफ से दशाश्वमेध घाट की तरफ शीतला घाट के ठीक सामने बीच गंगा जी में एक नौका दिखायी दी जिसपर क्षमता से अधिक लोग बैठे हुये थे एवं कोई भी व्यक्ति लाइफ जैकेट नहीं पहना था, को अपनी नौका रुकने का इशारा करके किनारे लगवाया गया। नाविक ने अपना नाम ओम प्रकाश साहनी पुत्र छंग्गुर साहनी पता- त्रिपुरा भरैवी घाट दशाश्वमेध बताया तथा अपने मालिक का नाम गोविन्द साहनी पुत्र गोपाल साहनी पता- कालिका गली दशाश्वमेध घाट थाना दशाश्वमेध बताया। उपरोक्त माझी से उसकी नाव का लाइसेंश मांगने पर नही दिखा सका। उसकी नौका को रुकवाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर उनके गन्तव्य को रवाना कर दिया गया।

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