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*चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी की बेल खारिज*

03 July, 2026  |  12:19 AM

विवेक राय की खास रिपोर्ट

 

वाराणसी- चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रूपचन्दपुर, थाना सिन्धौरा निवासी आरोपी प्रदीप चौबे की खारिज कर दी है। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने किया।प्रकरण के अनुसार धरसौना निवासी डॉ. एसएन विश्वकर्मा ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि बीते 18 फरवरी 2023 को प्रदीप चौबे उनके चिकित्सालय पर आया और धमकी देकर 50 हजार रुपये की मांग की। डॉ. विश्वकर्मा ने कहा कि वह शुगर और हार्ट के पेशेंट हैं। धमकी से भयभीत होकर उन्होंने प्रदीप को 30 हजार रुपये दे दिया था। डॉ. विश्वकर्मा ने बताया कि इस घटना की चर्चा उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य साथी चिकित्सकों से की। सामने आया कि प्रदीप चोलापुर के रिंकू तिवारी, रौना खुर्द के बाल लखेन्द्र, कटारी के राजपति यादव, हाजीपुर के जय सिंह यादव और बेला के सुभाष पटेल के साथ ही कई अन्य चिकित्सकों को धमका कर पैसा वसूल चुका है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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